ट्रंप को मानहानि मामले में 732 करोड रुपए देने के आदेश
न्यूयॉर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फेडरल कोर्ट ने अपने आदेश में लेखिका ई. जीन केरोल की मानहानि मामले में डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय मुद्रा में 732 करोड रुपए हरजाने के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
यह फैसला जनवरी 2024 में जूरी ने सुनाया था। उसके बाद इसकी अपील तीन जजों की जूरी बेंच में की गई थी। इस अपील को फेडरल कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी याचिका में कहा था। 2019 में जब वह राष्ट्रपति थे। उस समय का यह मामला है। राष्ट्रपति पद पर होने के कारण उन्हें इस मामले में छूट मिलनी चाहिए। अदालत ने उनके इस दलील को नहीं माना। ट्रंप पर 8.33 करोड डॉलर का हर्जाना देने का फैसला फेडरल कोर्ट ने बरकरार रखा है।

अबूझमाड़ में फैल रही है शिक्षा की रौशनी
कल का 'नक्सल गढ़' आज का डिजिटल हब: कुतुल के ग्रामीणों को मिली 4G कनेक्टिविटी की सौगात, गूंजी मोबाइल की घंटी
एमपी ट्रांसको ने सुरक्षित दूरी सुनिश्चित कर मानव जीवन को जोखिम से बचाया
सुशासन तिहार 2026 में फूल मंतिया सिंह का तत्काल बना आयुष्मान कार्ड
बस्तर के बच्चों की खेल प्रतिभा तराशने जल्द शुरू होगी अकादमी
इंदौर के डायल-112 हीरोज