क्रिकेटर यश दयाल को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने उत्पीड़न पर लगाई रोक
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्रिकेटर यश दयाल को फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने की सुनवाई।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक युवती ने यश दयाल पर शादी का वादा कर यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। क्रिकेटर यश दयाल ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी मांग थी कि गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए दर्ज एफआईआर रद्द की जाए।
यश दयाल के युवती ने 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर रद्द करने के लिए यश दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया है।
यश दयाल की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Betul Collector Action: कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई: लापरवाही पर पटवारी पर गिरेगी निलंबन की गाज, रीडर की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश
Betul Encroachment Drive: शहर से हटाया जाएगा अवैध अतिक्रमण, विशेष अतिक्रमण दस्ता गठित, शुरू होगी मुहिम
Betul property tax increase: अब ज्यादा हल्की होगी जेब, बैतूल में संपत्ति कर 10% बढ़ा, हंगामे के बीच परिषद बैठक में बड़ा फैसला
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (1 अप्रैल 2026 )
प्रदेश की लाइफलाइन हुई सशक्त: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 370 नई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी
एपिस्टीन सेक्स कांड: प्रभावित पीड़ितों को बैंक देगा 686 करोड़ रुपये का मुआवजा