Chicholi Rape Murder Case: बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। न्यायाधीश दिनेशचंद्र थपलियाल ने चिचोली थाना क्षेत्र के 4 करीब चार साल पुराने एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एक महिला से दुष्कर्म और फिर गला घोंट कर हत्या किए जाने के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक नितिन मिश्रा द्वारा पैरवी की गई। 

इस प्रकरण में आरोपी प्रेमसिंह पिता जुगराम उइके (27 वर्ष) और राजेश पिता जगन उइके (24 वर्ष) निवासी ग्राम दूधिया को धारा 201 में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376 (2)(एन) में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376 (डी) में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 302, 34 के तहत आजीवन कारावास और 2-2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। प्रकरण के संबंध में बताया गया कि 6 मई 2022 को मृतिका और उसका पति थ्रेशर पर काम करने के बाद रात्रि 12 बजे अपने घर वापस आए। इसके बाद खाना खाकर घर में सो गए। पति 7 मई को सुबह सोकर उठा तो उसकी पत्नी घर में नहीं थी। 

नाले के पास पड़ा मिला था शव 

परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। इस बीच एक ग्रामीण ने बताया कि उसकी पत्नी चिकल नाले के पास पड़ी है। मौके पर पहुंचकर देखा तो वह उसकी पत्नी ही थी जो कि मृत अवस्था में पड़ी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले में जांच-पड़ताल की। महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस द्वारा प्रेमसिंह उइके और राजेश उइके को गिरफ्तार किया गया। 

अभियोजन ने सिद्ध किया अपराध 

आरोपियों द्वारा महिला के साथ मंगरू करोचे के खेत के पास चिकल नाले के किनारे दुष्कर्म किया गया और फिर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य छिपाने उसके शव को पास ही में नाले के किनारे फेंक दिया था। मृतिका का मोबाइल भी घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर बांस के भिड़े के पास सिम निकालकर तोड़कर फेंक दिया। अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध सिद्ध किए जाने पर न्यायालय ने आरोपियों को सख्त सजा सुनाई है।