Inactive Bank Account Money Claim: बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। यदि आपका भी कोई पुराना बैंक खाता है, वह खाता 10 साल से ज्यादा समय से निष्क्रिय (इनएक्टिव) है और उसमें कुछ राशि जमा रही हो तो वह राशि भी आप वापस ले सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी बेहद आसान है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वयं आम नागरिकों को मैसेज भेज कर जागरूक किया जा रहा है। 

ऐसा अक्सर होता है कि व्यवसायिक कारणों या फिर नौकरी आदि के चक्कर में जिस बैंक में वर्तमान में खाता है, उसकी जगह किसी और बैंक में खाता खोलना पड़ता है। कभी-कभी शहर बदलने पर भी पुराना खाता विधिवत बंद नहीं किया जाता और नया खाता खुलवा लिया जाता है। ऐसे में पुराने खाते में भी कुछ राशि पड़ी रहती है। कई बार अधिक राशि होने पर भी विभिन्न कारणों से लोग निकाल नहीं पाते हैं। लोगों की आम सोच यह होती है कि खाता एक्टिव नहीं रहने से उनका यह पैसा डूबत खाते में चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जानकारी स्वयं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई है। 

यहां जमा रहती है ऐसी राशियां 

आरबीआई द्वारा भिजवाए गए संदेश में कहा गया है कि आरबीआई ऐसी राशि को वापस पाने में आपकी मदद कर सकता है। यदि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई खाता 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय है, तो उसकी धनराशि आरबीआई के जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता (डीईए) निधि में हो सकती है और आप अभी भी उस पर दावा कर सकते हैं। ऐसी दावा न की गई जमा राशियों की तलाश बैंक की वेबसाइट https://udgam.rbi.org.in पर की जा सकती है। 

इस प्रक्रिया से वापस मिलेगी राशि 

आरबीआई द्वारा आगे बताया गया है कि ऐसी राशि वापस लेने के लिए आपको अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाना होगा। वहां पर केवाईसी दस्तावेज (आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद बैंक द्वारा पुष्टि के बाद आपका पैसा वापस दे दिया जाएगा। यदि ब्याज सहित राशि देने की व्यवस्था हो तो यह राशि ब्याज सहित मिलेगी।