₹5000 करोड़ की वक्फ संपत्तियों पर केंद्र का बड़ा एक्शन, अवैध कब्जाधारियों पर होगी कार्रवाई
रायपुर: केंद्र सरकार के नए वक्फ अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। इसके तहत राज्य में वर्ष 2006 तक दर्ज की गई सभी वक्फ संपत्तियों को पूरी तरह से वैध (लीगल) घोषित कर दिया गया है। इन सभी कीमती संपत्तियों को अब सेंट्रल ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज कर लिया गया है, जिससे इन्हें एक मजबूत कानूनी मान्यता और संरक्षण मिल गया है।
5000 करोड़ की प्रॉपर्टी को केंद्र से मिली क्लीन चिट
केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई को केंद्रीय प्रणाली (सेंट्रल सिस्टम) से जारी की गई आधिकारिक सूची में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सभी दस्तावेजों को पूरी तरह से प्रामाणिक और सही माना गया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के पास करीब 5,000 करोड़ रुपये मूल्य की विशाल और बहुमूल्य संपत्तियां दर्ज हैं। केंद्र से क्लीन चिट मिलने के बाद अब इन संपत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर वक्फ बोर्ड के हाथ काफी मजबूत हो गए हैं।
दो महीने के भीतर शुरू होगी सख्त कार्रवाई
कब्जेधारियों पर शिकंजा: सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ की संपत्तियों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों और स्थानों की पहचान करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आगामी दो महीनों के भीतर इन अवैध निर्माणों और कब्जों के खिलाफ आवश्यक और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की समयसीमा तय की गई है।
प्राइम लोकेशन से बेदखल होंगे रसूखदार
वक्फ बोर्ड के उच्च अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में मौजूद इन अरबों रुपये की कीमती संपत्तियों और प्राइम लोकेशंस पर कई प्रभावशाली और रसूखदार लोगों ने लंबे समय से अवैध रूप से कब्जे जमा रखे हैं। केंद्र से आधिकारिक सूची और हरी झंडी मिलने के बाद, अब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड इन सभी रसूखदारों के चंगुल से अपनी जमीनें वापस लेने के लिए राज्य स्तर पर एक बहुत बड़ा और सघन 'अवैध कब्जा हटाओ अभियान' शुरू करने की पूरी तैयारी कर चुका है।

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