धार कलेक्टर का आदेश: मुहर्रम के अवसर पर नहीं होगी शराब की बिक्री
धार। मध्य प्रदेश के धार जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ आगामी शुक्रवार (26 जून) को मुहर्रम पर्व के मद्देनजर पूरे जिले में ‘ड्राई डे’ (Dry Day) घोषित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीना ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत जिले की सभी शराब दुकानों और बार को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि त्योहार के दौरान क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
आदेश के दायरे में आएंगी सभी शराब दुकानें और होटल बार
कलेक्टर द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि लोकहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 26 जून को जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें, सभी एफएल-3 (FL-3) होटल बार और रिटेल वाईन आउटलेट्स पूरी तरह बंद रहेंगे। इस निर्धारित अवधि के दौरान जिले में कहीं भी शराब की खरीद-बिक्री या परिवहन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
लापरवाही बरतने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी
इस आदेश को कड़ाई से लागू करने के लिए जिला प्रशासन बेहद गंभीर है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक (SP), आबकारी विभाग और जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (SDMs) को मुस्तैद रहने और नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अवैध रूप से शराब बनाने, बेचने और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और बार संचालकों का लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

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