Betul Murder Case: पत्नी से अभद्रता का विरोध बना मौत की वजह, युवक की हत्या में तीन आरोपी गिरफ्तार
Betul Murder Case: बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। जिले के बैतूल बाजार थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर मिले युवक के शव मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। युवक की हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह यह थी कि मृतक ने एक आरोपी की पत्नी से न केवल अभद्रता की थी बल्कि गंदी-गंदी बातें बोलने लगा था। इसी के चलते उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस विभाग बैतूल द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक 17 जून को फरियादी झामू कवड़े निवासी ग्राम सावड़ीढाना, थाना सांईखेड़ा द्वारा थाना बैतूल बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके चचेरे भाई सुनील कवड़े का शव ग्राम झीटापाटी स्थित पुराने हाईवे रोड के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है। मृतक के शरीर, चेहरे, आंखों, कान एवं गले पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे, जिससे उसकी हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की गई।
अपराध दर्ज कर जांच की शुरू
रिपोर्ट पर थाना बैतूल बाजार में धारा 103(1) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी बैतूल बाजार निरीक्षक अंजना धुर्वे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा लगातार पतारसी एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई। जांच के दौरान संदेहियों से पूछताछ की गई, जिसमें सहदेव धुर्वे, अभिनाश वाडिवा एवं सुनील वाडिवा ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।
आरोपियों ने पुलिस को दी यह जानकारी
हत्या करने का कारण पतारसी के दौरान आरोपियों ने बताया कि मृतक सुनील शराब के नशे में ऊपर ढाने से लड़खड़ाते हुये आया और सहदेव की पत्नी दीपिका धुर्वे से अभद्रता एवं गंदी-गंदी बात बोलने लगा। इसी बात को लेकर आरोपियों द्वारा हाथ-मुक्कों, घूंसों एवं लकड़ी से मारपीट की गई। जिससे आई चोटों के कारण मृतक सुनील की मृत्यु हो गई। आरोपियों द्वारा हत्या करना स्वीकार किया गया। आरोपियो से घटना में प्रयुक्त लकड़ी भी बरामद की गई।
इन तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में आरोपी सहदेव धुर्वे पिता सगडू धुर्वे उम्र 30 वर्ष, अभिनाश वाडिवा पिता जंगू वाडिवा उम्र 21 वर्ष और सुनील वाडिवा पिता झनक वाडिवा उम्र 30 वर्ष सभी निवासी ग्राम झीटापाटी, थाना बैतूल बाजार को 19 जून को विधिवत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गई तथा मेडिकल परीक्षण उपरांत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बैतूल भेजा गया।
प्रकरण को सुलझाने में इनकी रही सराहनीय भूमिका
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी बैतूल बाजार निरीक्षक अंजना धुर्वे, उप निरीक्षक संतोष सिंह नागवे, सहायक उप निरीक्षक रमन धुर्वे, संजय कलम, मुलायम सिंह मौर्य, प्रधान आरक्षक अशोक झरबड़े, प्रकाश धुर्वे तथा थाना स्टाफ के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

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