Farmer Murder Case: खेत के सामान के लिए किसान की बेरहमी से हत्या: पुलिस ने सुलझाई 'अंधे कत्ल' की गुत्थी, दो आरोपी गिरफ्तार
Farmer Murder Case: बैतूल(राष्ट्रीय जनादेश)। कृषि सामग्री को लेकर हुए विवाद में दो लोगों ने मिलकर किसान की हत्या कर दी थी। पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को 24 घंटे के भीतर ही सुलझाते हुए दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। घटना सांईखेड़ा थाने में 2 मई को घटित हुई थी।
घटना स्थल का किया निरीक्षण
सांईखेड़ा पुलिस ने बताया कि फरियादी कविता साहू ने थाने पहुंचकर शिकायत की थी उसके भाई गुरुदेव साहू की मारपीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 57/26 धारा 103, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी सांईखेड़ा निरीक्षक भैयालाल उइके द्वारा घटनास्थल ग्राम गौला पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी बैतूल एवं एफएसएल टीम प्रभारी निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा डॉग स्क्वॉड के साथ घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए गए।
सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तथा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की मदद से दोनों आरोपियों चेतन पिता शैलेन्द्र गोस्वामी, निवासी गौला एवं संदीप पिता सोनू कवड़े, निवासी गुड़ी को ग्राम गुड़ी से हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। तत्पश्चात उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर 24 घंटे के भीतर माननीय न्यायालय मुलताई में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
गला दबने से हुई थी मौत
आरोपी चेतन गोस्वामी ने बताया कि मृतक गुरूदेव साहू द्वारा पूर्व में उसका कृषि उपयोग का सामान (रस्सा, ट्रैक्टर पार्ट्स आदि) ले लिया गया था, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। 01 मई को आरोपी चेतन अपने साथी संदीप के साथ मृतक से सामान वापस लेने उसके खेत पर पहुंचा। वहां कहासुनी के दौरान विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। इसी दौरान आरोपी चेतन ने लकड़ी से मारपीट की तथा संदीप ने मृतक को पकड़ लिया। बाद में दोनों आरोपी मृतक को अपने साथ खेत की ओर ले गए, जहां पुन: विवाद एवं गुत्थमगुत्था हुई। इसी दौरान संदीप द्वारा मृतक को पकड़े रखने पर आरोपी चेतन ने उसका गला दबा दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद दोनों आरोपियों ने मृतक के शव को मोटरसाइकिल से उसके खलिहान कोठे तक ले जाकर वहां लिटा दिया तथा घटना को छिपाने के उद्देश्य से पानी डालकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल एवं लकड़ी की बरामदगी हेतु कार्यवाही की जा रही है।
आरोपी का है आपराधिक रिकॉर्ड
प्रकरण के मुख्य आरोपी चेतन आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना साईंखेड़ा में एक अपराध मारपीट का, एक अपराध एक्सीडेंट का, एक अपराध हत्या के प्रयास का और वर्तमान में आरोपी के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज है द्य साथ ही 151 बीएनएस की 1 कार्यवाही है। इस कार्यवाही में निरीक्षक भैयालाल उइके थाना प्रभारी सांईखेड़ा, निरीक्षक आबिद अंसारी एफएसएल, उपनिरीक्षक पूनमचंद साहू, प्रधान आरक्षक रामानंद धुर्वे, राजकुमार धुर्वे, देवेन्द्र ठाकुर, आरक्षक विनोद साहू, विकास साहू, अमित टेकाम, संतराम उइके, चालक रविन्द्र नागले, आरक्षक राजेन्द्र धाडसे, दीपेन्द्र सायबर सेल, आर चालक 03 पवन एनिया, डॉग मास्टर आर विवेक गाडगे, चालक राकेश चौधरी सहित समस्त टीम की सराहनीय भूमिका रही।

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