Betul Marriage Guidelines: बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। विवाह समारोह एक ओर जहां कुछ परिवारों के लिए खुशी और उल्लास का मौका होता है, वहीं दूसरी ओर अधिकांश परिवारों के लिए भारी तकलीफ का सबब बन जाते हैं। रोजाना देर रात तक डीजे का कानफोडू शोर, सड़कों पर लगता जाम, मैरिज लॉन में पार्किंग नहीं होने से सड़कों पर खड़े वाहन, यह सब अन्य लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं। इस दौरान नन्हें बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के बुरे हाल रहते हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। इन सबके बीच पुलिस विभाग की एक पहले से इन समस्याओं से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। पुलिस अधीक्षक ने डीजे संचालकों की बैठक लेकर जहां नियम कायदों से अवगत करा दिया है वहीं डीजे संचालकों और मैरिज लॉन संचालकों के लिए दिशा-निर्देश (गाइड लाइन) भी जारी कर दी है। पुलिस यदि सख्ती से इन पर अमल करती है तो लोगों को खासी राहत मिल सकेगी। 

पुलिस कंट्रोल रूम में बुधवार को जिले के सभी डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी वीरेंद्र जैन ने रात्रि 10 बजे के बाद डीजे संचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश डीजे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बैंजो और धुमाल जैसे अन्य साउंड सिस्टम पर भी समान रूप से लागू रहेगा। बैठक में एडिशनल एसपी कमला जोशी, एसडीओपी सुनील लाटा, नगर पालिका सीएमओ नवनीत पांडेय, शहर के दोनों थाना प्रभारियों सहित डीजे संचालक उपस्थित रहे। संचालकों से पुलिस ने हर हाल में नियमों का पालन करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और आम लोगों को राहत देने यह निर्णय लिया गया है। देर रात तक तेज आवाज में संगीत बजने से बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को परेशानी होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

निर्देशों का पालन करने का आश्वासन 

बैठक के दौरान डीजे संचालकों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे सभी निर्धारित समय सीमा का पालन करेंगे और अपने ग्राहकों को भी इस संबंध में पहले से जानकारी देंगे। संचालकों ने आयोजकों से भी सहयोग की अपील की है ताकि किसी प्रकार की परेशानी या कार्रवाई से बचा जा सके।

नियम पालन नहीं तो सख्त कार्रवाई 

विवाह सीजन के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आम लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु पुलिस विभाग एवं यातायात थाना बैतूल द्वारा मैरिज लॉन संचालकों और बैंड-डीजे संचालकों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मैरिज लॉन संचालकों के लिए यह शर्तें

पार्किंग प्रबंधन: सभी मैरिज लॉन में वाहनों के लिए क्षमता के अनुसार पर्याप्त पार्किंग स्थल होना अनिवार्य है। सड़क पर वाहन खड़े पाए जाने पर संचालक जिम्मेदार होंगे।
ट्रैफिक मार्शल: मुख्य मार्ग पर स्थित मैरिज लॉन संचालकों को यातायात प्रबंधन हेतु अपने खर्च पर 'ट्रैफिक मार्शल" तैनात करने होंगे। इन मार्शलों के पास अनिवार्य रूप से लाइट बटन और लाइट होल्डर होने चाहिए।
प्रशासनिक सूचना: पार्किंग और ट्रैफिक मार्शल इंचार्ज के नाम व मोबाइल नंबर की सूची संबंधित यातायात थाने में जमा करानी होगी।
साइन बोड:र् मैरिज लॉन के बाहर सूचना बोर्ड और 'नो पार्किंग' बोर्ड लगाना अनिवार्य है।
अनुबंध और हिदायत: लॉन संचालक दोनों पक्षों (वर-वधू पक्ष) को वाहन पार्किंग के संबंध में लिखित रूप से हिदायत देंगे।
कर्मचारियों का रिकॉड:र् कैटरिंग, लाइट और मैनेजमेंट में काम करने वाले बाहरी मजदूरों और कर्मचारियों की सूची अनिवार्य रूप से रखनी होगी।
सीसीटीवी निगरानी: सुरक्षा की दृष्टि से पूरे समारोह की सतत निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है।

बारात एवं डीजे संचालन हेतु यह नियम

सीमित संचालन: बारात ले जाते समय सड़क के केवल बाईं ओर (साइड शोल्डर) का उपयोग करें। मुख्य मार्ग पर डीजे का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा ताकि आवागमन बाधित न हो।
आपातकालीन वाहन: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता देना अनिवार्य होगा।
ध्वनि मानक: माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, डीजे का संचालन केवल निर्धारित समय और तय डेसीबल सीमा के भीतर ही किया जाएगा।
जब्ती की कार्रवाई: वाहन की बॉडी के बाहर साउंड बॉक्स लगाना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जब्त कर कोर्ट और आरटीओ  को रिपोर्ट भेजी जाएगी।