Betul Borewell Ban 2026: बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब निजी उपयोग के लिए बिना अनुमति लिए बोर खनन नहीं कराए जा सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने निजी बोर खनन पर 30 जून तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में 20 अप्रैल से 30 जून 2026 तक सभी अशासकीय एवं निजी नलकूपों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

बगैर अनुमति नहीं सकेगी मशीन प्रवेश 

जारी किए गए आदेश के अनुसार, जिले में कोई भी नलकूप बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगी और न ही नए नलकूप का खनन किया जा सकेगा। हालांकि, सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

अवैध रूप से प्रवेश पर की जाएगी जब्त 

राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्रवेश करने या नलकूप खनन का प्रयास करने वाली मशीनों को जप्त कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें। वहीं, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को आवश्यक एवं अपरिहार्य प्रकरणों में उचित जांच के बाद अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

आदेश के उल्लंघन पर यह कार्रवाई 

आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 9 के तहत दो वर्ष तक का कारावास या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

यह बोर खनन प्रतिबंध से रहेंगे बाहर 

इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) द्वारा योजनांतर्गत नलकूप खनन कार्य पूर्ववत जारी रह सकेंगे और इसके लिए पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 

निजी जल स्रोतों का किया जा सकेगा अधिग्रहण 

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर नवीन खनित निजी नलकूपों एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्रोतों का अधिग्रहण कर उन्हें सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।