Betul News: शहर में बढ़ती यातायात समस्या और शादियों के सीजन को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब तय समय के दौरान भारी और मध्यम वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।

बैतूल शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने भारी और मध्यम वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। थाना यातायात द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह नई व्यवस्था 21 अप्रैल 2026 से लागू होगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर यह प्रतिबंध रोजाना दो समयावधि में प्रभावी रहेगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक शहर की सीमा में भारी, मध्यम और ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध बैतूल शहर से लगभग 7 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रमुख मार्गों पर लागू रहेगा। इसमें एलआईसी ऑफिस, तितली चौक, भारत भारती, गंज क्षेत्र और हम्मालपुर चौक की ओर जाने वाले रास्ते शामिल हैं। इसके अलावा रेलवे रैक परिवहन से जुड़े भारी वाहनों को भी शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक शहर में आने की अनुमति नहीं होगी।

यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी तैयार किया है। रामबोलो चौक और तितली चौराहा से नागपुर, मुलताई, बैतूल बाजार, आठनेर और चिचोली की दिशा में जाने वाले वाहनों को एनएच-47 कोसमी-सोनाघाटी और भारत भारती मार्ग से भेजा जाएगा। वहीं, गंज क्षेत्र और रामनगर की ओर जाने वाले हल्के वाहनों को सदर ओवरब्रिज से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई है। इन वाहनों को तितली चौक, एनएच-47 और सोनाघाटी मार्ग का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन सेवा वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों से नियमों का पालन करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।