Scrap Yard Removal Betul: शहर से बाहर होंगे कबाड़खाने: नपा का अल्टीमेटम, 7 दिन में हटाओ वरना कार्रवाई
Scrap Yard Removal Betul: बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। समय-समय पर पूरे क्षेत्र के लोगों की जान-माल के लिए खतरा बनने वाले कबाड़खाने शहर से बाहर करने के लिए नगर पालिका ने कमर कस ली है। नगर पालिका ने शहर में संचालित कबाड़खानों के संचालकों को नोटिस थमाना शुरू कर दिया है। नोटिस के जरिए उन्हें 7 दिनों में कबाड़खाने शहरी क्षेत्र से हटाने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
गौरतलब है कि शहर के हर क्षेत्र में कबाड़खाने खोल लिए गए हैं। इनमें से कई कबाड़खाने रिहायशी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। इन कबाड़खानों में अन्य कबाड़ के साथ ही ज्वलनशील पदार्थ और सामग्री भी पहुंचती है। इनके कारण आग लगने जैसी घटना भी हो जाती है जो कि विकराल रूप धारण कर लेती है। बताया जाता है कि इन्हीं सब कारणों से शहरी और आबादी वाले क्षेत्रों में कबाड़खाना संचालित करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद नगर पालिका और पुलिस विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण शहरी क्षेत्र में थोक में कबाड़खाने खुल गए हैं और बेधड़क संचालित भी हो रहे हैं।
दहशत में रहते आसपास के लोग
इन कबाड़खानों के कारण लोगों को खासी परेशानी होती है। एक तरह से वे हमेशा दहशत में रहने को मजबूर रहते हैं। वे इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि पता नहीं इन कबाड़खानों के कारण कब कौनसी घटना हो जाए और इससे कहीं किसी की जान न चली जाए या उन्हें बड़ा नुकसान न उठाना पड़ जाए। समय-समय पर इनकी शिकायतें भी होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करने से संचालकों के हौसले बुलंद रहते हैं। अब नगर पालिका के द्वारा सुध लिए जाने से लोगों की फिर उम्मीद जगी है।
पहले भी हो चुकी हैं कई घटनाएं
इन कबाड़खानों के कारण पूर्व में भी कई बार बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। शहर के सदर क्षेत्र में स्थित कबाड़खाने में हाल ही में भीषण आग लग गई थी। उसे बुझाने जिले भर की फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ा था। इसी तरह गंज क्षेत्र के एक कबाड़खाने में भी कुछ साल पहले इसी तरह भीषण आग लग गई थी। वहीं खंजनपुर क्षेत्र में स्थित एक कबाड़खाने से तो ब्लास्ट होने के बाद बम के खोल तक बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा भी छुटपुट घटनाएं होती ही रहती हैं। इससे लोगों में हमेशा डर बना रहता है।
नपा दे रही संचालकों को नोटिस
अब नगर पालिका द्वारा इन कबाड़खाना संचालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। सीएमओ नवनीत पांडेय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा निजी या किराए की भूमि या भवन में कबाड़खाना संचालित किया जाकर ज्वालनशील पदार्थों एवं अन्य कबाड़ सामग्री का संग्रहण किया जा रहा है। जिससे आस-पास के क्षेत्रवासियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका उक्त कृत्य नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 233, 236 एवं धारा 237 का स्पष्ट उल्लंघन है।
सात दिन में करें शहर से दूर
जारी किए गए नोटिस में आगे कहा गया है कि आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा संचालित कबाड़खाने को नगरीय क्षेत्र से 7 दिवस के भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। नपा के अधिकारियों ने बताया कि शहर के लगभग 20 कबाड़खाना संचालकों को यह नोटिस दिए जा रहे हैं।

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