Fertilizer E Token System: खाद वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए लागू ई-टोकन व्यवस्था की अनदेखी अब अधिकारियों पर भारी पड़ने लगी है। बैतूल जिले में नियमों का पालन न होने पर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

ई-टोकन के बिना हुआ खाद वितरण

प्रदेश सरकार ने उर्वरक वितरण को व्यवस्थित बनाने के लिए ई-विकास पोर्टल के जरिए ई-टोकन प्रणाली लागू की है। 1 अप्रैल 2026 से बिना ई-टोकन खाद बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद आमला विकासखंड में नियमों का उल्लंघन सामने आया है। यहां 7 खुदरा विक्रेताओं और 3 सहकारी समितियों द्वारा कुल 42.805 मीट्रिक टन खाद पीओएस मशीन के माध्यम से बेची गई।

कलेक्टर ने की सख्त कार्रवाई

इस मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने उप संचालक कृषि की रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आमला गोपाल साहू को निलंबित कर दिया है। शासन के निर्देशों का पालन न करना और कर्तव्य में लापरवाही को कदाचार मानते हुए यह कदम उठाया गया है। यह कार्रवाई मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत की गई है।

निलंबन के दौरान यह मुख्यालय

निलंबन अवधि में गोपाल साहू को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि अनुभाग बैतूल निर्धारित किया गया है।

दो कैडर प्रबंधक भी निलंबित

इसी मामले में आगे कार्रवाई करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बैतूल के अंतर्गत अंधरिया और डगरिया के दो कैडर प्रबंधकों को भी निलंबित किया गया है। इन पर भी ई-टोकन व्यवस्था के पालन में लापरवाही के आरोप हैं।

सख्त निर्देश किए गए जारी

प्रशासन ने जिले की सभी सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खाद का वितरण केवल ई-टोकन के माध्यम से ही किया जाए। नियमों की अनदेखी करने वालों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।