Electric Current Death Betul: बैतूल जिले में एक बार फिर बिजली के अवैध उपयोग से मौत का मामला सामने आया है। मछली पकड़ने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

यह है पूरा मामला

यह घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटमी के पास माचना नदी से करीब छह किलोमीटर दूर की है। 20 जनवरी 2026 की शाम लगभग छह बजे आरोपी सम्मु लाल सिरसाम, पिता फत्तू सिरसाम, निवासी कोटमी ने अवैध तरीके से बिजली का कनेक्शन लेकर खुले तारों के जरिए खेत में करंट फैला दिया था। उसी दौरान अरविन्द मोर्सिया नाम का युवक वहां मछली पकड़ने पहुंचा। जैसे ही वह खुले तार के संपर्क में आया, उसे तेज करंट लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

जांच और कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि मौत करंट लगने से हुई है। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने बिजली विभाग से तीन महीने के लिए अस्थायी कनेक्शन लिया था, लेकिन उसे लापरवाही से खुले तारों के रूप में खेत में फैला दिया। इसी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस ने शाहपुर थाने में अपराध क्रमांक 166/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपी की तलाश जारी

घटना के बाद से आरोपी सम्मु लाल सिरसाम फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।

पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं

पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने बताया कि पिछले साल भी जिले में इस तरह की चार अलग-अलग घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें करंट फैलाने के कारण लोगों की मौत हुई थी। उन मामलों में भी आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के तहत कार्रवाई की गई थी।

आम लोगों के लिए चेतावनी

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में अवैध बिजली कनेक्शन न लें और खेत या नदी में खुले तारों के जरिए करंट फैलाने से बचें। मछली पकड़ने या अन्य कामों के लिए बिजली का उपयोग बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत नजदीकी थाना या डायल 112 पर सूचना देने की सलाह दी गई है।

पुलिस का सख्त रुख

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की लापरवाही से यदि किसी की जान जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर अपराध दर्ज किए जाएंगे।