Shram Yogi Maandhan Yojana: बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। जिले का श्रमिक वर्ग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कोई रूचि नहीं ले रहा है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिले में अभी तक इस योजना से मात्र 6883 श्रमिक जुड़े थे, वहीं अभी चल रहे अभियान में केवल 1806 ही जुड़ पाए हैं। कुछ इसी तरह के हाल किसान मानधन योजना का भी है। इस योजना से जिले के महज 3730 किसान ही जुड़े हैं। 

वृद्धावस्था में किसी का मोहताज न होना पड़े, इसके लिए पेंशन बेहद जरुरी होती है। हालांकि पेंशन केवल सरकारी नौकरी वालों को ही मिलती है। इसलिए अन्य वर्गों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था हो सके, इसके लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। यह बात अलग है कि जिन वर्गों के लिए यह योजनाएं चलाई जा रही है, उनमें वे खास रूचि ही नहीं ले रहे हैं। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के पश्चात प्रतिमाह 3000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन श्रमिक इस योजना का लाभ लेने के लिए खास रूचि नहीं दिखा रहे हैं।

इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक इस योजना से जिले के केवल 6883 श्रमिक ही जुड़ सके हैं। इसे देखते हुए इस योजना से ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा जनवरी माह से बाकायदा अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान भी महज 1806 श्रमिक ही इस योजना से जुड़ पाए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के मामले में जिला पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर चल रहा है। यह अभियान आगामी 15 मार्च तक चलना है। 

अंशदान के कारण काट रहे कन्नी 

चूंकि इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को अंशदान भी करना होता है। संभवत: इसी के चलते श्रमिक वर्ग इस योजना में ज्यादा रूचि नहीं ले रहा है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के लोग शामिल हो सकते हैं। इसमें 18 वर्ष की आयु में शामिल होने पर 55 रुपये प्रतिमाह और 40 वर्ष की आयु में शामिल होने पर 200 रुपये प्रतिमाह की राशि जमा करना होता है। इतनी ही राशि सरकार द्वारा जमा की जाती है। अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को उम्र के अनुसार राशि जमा करना होता है। 

यह लोग ले सकते हैं योजना का लाभ

इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के घर में काम करने वाले मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, मिड-डे मील वर्कर, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भ_ा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि मजदूर, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो-विजुअल मजदूर या इसी तरह के दूसरे कामों में लगे हुए कामगार ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए मासिक आय 15 हजार रुपये मासिक से कम होना चाहिए। योजना में 60 वर्ष की आयु होते ही 3000 रुपये मासिक पेंशन चालू हो जाती है। वहीं लाभार्थी की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को 50 प्रतिशत पेंशन दी जाती है। 

योजना में रजिस्ट्रेशन कराना आसान 

इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बेहद आसान है। इसके लिए केवल आधार कार्ड, आईएफएससी कोड सहित बचत बैंक खाता या जन धन खाता विवरण और मोबाइल नंबर भर चाहिए। इसके लिए किसी सीएससी पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है या फिर मानधन पोर्टल से श्रमिक स्वयं भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।