Betul Marriage Garden Rules: बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। सरकार की गाइड लाइन के अनुसार सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद ही मैरिज गार्डन (विवाह स्थल) का संचालन किया जा सकेगा। यह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए नगर पालिका ने शहर के 19 मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में यह जानकारी भी दी गई है कि कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होना अनिवार्य है। इनके अभाव में अनाधिकृत विवाह स्थल घोषित कर वैधानिक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। 

जारी नोटिस में कहा गया है कि विवाह स्थल के पंजीयन एवं उपभोग के नियंत्रण के संबंध में आदर्श उपविधि 2020 प्रभावशील की गई है। प्रावधानों के तहत निकाय से नियमानुसार विवाह स्थल का पंजीयन कराया जाकर समस्त शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। अत: विवाह स्थल के पंजीयन एवं उपभोग अनुज्ञप्ति के लिए सभी शर्तों को पूरा कर आवेदन निकाय में प्रस्तुत करें।

विवाह स्थल के चारों ओर सुरक्षा प्रबंध

ऐसा नहीं किए जाने पर विवाह स्थल को अनाधिकृत घोषित कर वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। संचालकों से कहा गया है कि विवाह स्थल के चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। विवाह स्थल के संबंध में दी गई हिदायतें, पंजीयन संख्या, राशि की रसीद संख्या एवं निबंधन परिसर के बाहर नगर पालिका द्वारा ऐसे स्थल पर जो सहज रूप से दृष्टिगोचर हो, 1.80 बाय 1.20 मीटर का बोर्ड लगाकर अंकित की जाएगी। 

अग्रिशमन प्रणाली लगाया जाना जरुरी 

विवाह स्थल पर अग्रिशमन प्रणाली लगाया जाना जरुरी होगा। अग्रिशमन प्रणाली मापदंडों के अनुसार नहीं होने पर प्राधिकृत अधिकारी को लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार होगा। जनरेटर इस तरह स्थापित करने होंगे, जिससे आम लोगों को कोई असुविधा न हो और उससे किसी तरह का प्रदूषण न हो। सीढ़ी के अतिरिक्त नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुसार लिफ्ट व रेम्प की व्यवस्था आवश्यक है। 

सुविधाजनक पार्किंग की व्यवस्था 

विवाह स्थल पर क्षेत्र का न्यूनतम 24 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाजनक एवं सुरक्षित पार्किंग हेतु स्वयं के खर्च पर चिन्हित करना होगा। उस क्षेत्र को अलग से बेरिकेट्स लगकर पार्किंग प्रदर्शित करना होगा। विवाह स्थ्ज्ञल की श्रेणी के अनुसार 2 से 8 तक गार्ड रखने होंगे, वहीं विवाह स्थल के आकार के अनुसार शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था भी करना होगा।