DGCA ने Air India पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना
एयर इंडिया पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एविएशन रेगुलेटर ने गंभीर उल्लंघन को लेकर यह कार्रवाई की है। साथ ही सिक्योरिटी में चूक के लिए डीजीसीए ने एयर इंडिया के टॉप-लेवल मैनेजमेंट को जिम्मेदार भी ठहराया है। बता दें कि बिना वैलिड एयरवर्दीनेस परमिट के आठ बार एयरबस A320 प्लेन ऑपरेट करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एविएशन रेगुलेटर ने इस उल्लंघन को 'गंभीर' बताया है।
डीजीसीए के ऑर्डर में क्या कहा गया?
जुर्माना लगाने वाले डीजीसीए के ऑर्डर में कहा गया है कि एयरबस A320 एयरक्राफ्ट को पिछले साल 24 और 25 नवंबर के बीच नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद को जोड़ने वाली फ्लाइट्स समेत कई सेक्टर्स पर बिना जरूरी एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (एआरसी) के उड़ाया गया था।
एआरसी एक जरूरी सालाना सर्टिफिकेशन है जो एविएशन रेगुलेटर तब जारी करता है जब कोई एयरक्राफ्ट तय सेफ्टी और कम्प्लायंस चेक को सफलतापूर्वक पास कर लेता है। इसके बिना उड़ान भरना एविएशन सेफ्टी नॉर्म्स का गंभीर उल्लंघन है।
नियम तोड़ने पर एयर इंडिया ने क्या कहा?
सूत्रों के मुताबिक, डीजीसीए ने इस नियम तोड़ने पर सख्त रुख अपनाया और इसे एयरलाइन का लापरवाह रवैया बताया। उधर, डीजीसीए के ऑर्डर पर एयर इंडिया के एक स्पोक्सपर्सन ने जवाब दिया।
एक बयान में उन्होंने कहा- एयर इंडिया इस बात को मानता है कि उसे 2025 में रिपोर्ट की गई एक घटना के बारे में DGCA का ऑर्डर मिला था।
तब से सभी पहचानी गई कमियों को ठीक कर दिया गया है और अथॉरिटी के साथ शेयर किया गया है। एयर इंडिया ऑपरेशनल इंटेग्रिटी और सेफ्टी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के अपने कमिटमेंट पर अडिग है।

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