मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेता विजय की याचिका को किया खारिज, टैक्स पेनल्टी से जुड़ा है मामला
मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीके प्रमुख विजय की एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में अभिनेता ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया था।
क्यों लगाया गया था विजय पर जुर्माना?
शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेता विजय की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभिनेता को 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था। यह मामला 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर का है। जब विजय पर अपनी अतिरिक्त इनकम का खुलासा ना करने की बात सामने आई थी।
विजय ने जुर्माने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
विजय ने इनकम टैक्स के आदेश का पालन नहीं किया, जुर्माना नहीं भरा। इसके बजाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जुर्माने वाले आदेश को चुनौती दी और साल 2022 में एक याचिका दायर की। जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने पिछले महीने इसी रिट याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
करियर फ्रंट पर क्या कर रहे हैं विजय?
विजय थलापति साउथ फिल्मों का जाना-माना नाम हैं। वह अभिनय की दुनिया से निकलकर अब तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। पार्टी टीवीके के वह प्रमुख हैं। बतौर अभिनेता उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' है। इस फिल्म को लेकर भी विवाद चल रहा है, फिल्म अभी रिलीज नहीं हो सकी है। इसकी रिलीज का मामला कोर्ट में लंबित है।

धर्म नगरी वाराणसी में महान शासक विक्रमादित्य के जीवन चरित्र मंचन तैयारी पूर्ण
महिला फुटबॉल में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन, झारखंड को हराकर जीता स्वर्ण पदक
ककनार घाटी के नीचे थमा लाल आतंक का शोर, अब गूंजती है बस की हॉर्न
किशोरी की मौत: पालतू कुत्ते के खरोंच को नजरअंदाज करने पर रेबीज से हताहत
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छोला क्षेत्र में खेड़ापति हनुमान जन्मोत्सव पर की पूजा-अर्चना
मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन में ‘महाकाल: द मास्टर ऑफ टाइम’ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ