Betul Jail Land Dispute: जेल भूमि विवाद में प्रशासन बेनकाब: स्थाई लोक अदालत के नोटिस और जवाब से खुली पोल
Betul Jail Land Dispute: बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। जिला जेल की भूमि का विवाद लंबे समय से मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। इस मामले को लेकर जहां शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप है तो वहीं शासन और प्रशासन के पास भी इनके जवाब है। इस मामले में कौन सही बोल रहा है और कौन नहीं जब इसकी पड़ताल की गई तो पूरा मामला साफ हो गया। दरअसल मीडिया में समाचार प्रकाशित हुआ था कि जेल की जमीन मामले में स्थाई लोक अदालत से शासन-प्रशासन और नपा को नोटिस जारी किए गए हैं। इस मामले में बकायदा 12 जनवरी को जिला प्रशासन के जनसंपर्क कार्यालय से एक तरह से खंडन जारी किया गया था कि स्थाई लोक अदालत से किसी भी प्रकार के नोटिस जारी नहीं हुए हैं।
इतना ही नहीं जिला जेल की जमीन की जांच करने का हवाला देते हुए अभी तक की प्रक्रिया को एक प्रकार से आईएसआई सर्टिफिकेट भी दे दिया गया था। साथ ही यह भी प्रेस नोट में लिखा गया था कि तथ्यविहीन और भ्रामक खबर प्रकाशित करने वालों की जांच भी की जाएगी। कुल मिलाकर जिला प्रशासन ने पूरे मामले को ठण्डा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और जिला जनसंपर्क कार्यालय से प्रेसनोट जारी होने के बाद काफी हद तक मामला ठण्डा भी हो गया था।
इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने 24 जनवरी को जो तथ्य सामने लाए उसने एक बार फिर से जिला प्रशासन को कटघरे में ला दिया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि स्थाई लोक अदालत से बकायदा नोटिस भी जारी हुए थे और शासन-प्रशासन और नपा ने इसके जवाब भी दिए हैं। मय सबूत के शिकायतकर्ताओं ने समाचार भी जारी किया है। उम्मीद है कि अब इसकी काट भी जिला प्रशासन तलाश कर रहा होगा ताकि शिकायतकर्ताओं का मुंह बंद किया जा सके। लेकिन शिकायतकर्ताओं के जोश, जुनून ने प्रशासन को फिलहाल तो पानी पिलाने का काम कर दिया है।
जेल की जमीन मामले में शासन-प्रशासन-नपा ने प्रस्तुत किया जवाब
लोक उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत में जेल की जमीन को लेकर लगाए गए परिवाद में अंतत: प्रशासन की ओर से नजूल अधिकारी मकसूद अहमद और नपा की ओर से अधिवक्ता जयदीप रूनवाल ने जवाब प्रस्तुत किया है। शनिवार को न्यायालय में नजूल अधिकारी मकसूद अहमद स्वंय उपस्थित हुए और परिवाद में पक्षकार बनाए गए मुख्य सचिव मप्र शासन, प्रमुख सचिव राजस्व और कलेक्टर बैतूल की ओर से जवाब प्रस्तुत किया है। शनिवार को जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उससे 12 जनवरी को कलेक्टर के हवाले से जो प्रकरण को लेकर दावे किए गए थे, उनकी पोल खुल गई है ।
गौरतलब रहे कि इस मामले में सिविल सोसायटी की ओर से सुनील पलेरिया ने परिवाद लगाया था। इस परिवाद में 27 जुलाई 2024 को न्यायालय ने नोटिस जारी किए थे। इसमें 28 अगस्त 2024 को मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कलेक्टर और सीएमओ को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
उक्त चारों द्वारा लगातार इस नोटिस की अनदेखी की गई और जवाब प्रस्तुत ही नहीं किया गया जो अब 24 जनवरी 2026 को जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनील पलेरिया का कहना है कि इस प्रकरण को लेकर जनसंपर्क के माध्यम से 12 जनवरी को जो भी दावे किए गए थे वे पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं और प्रशासन को जवाब प्रस्तुत करना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस जवाब में नजूल अधिकारी बैतूल ने पक्षकार-1 मुख्य सचिव, पक्षकार-2 प्रमुख सचिव राजस्व को प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने को गैर जरूरी बताया है।
प्रशासन ने बताया था नोटिस जारी करने संबंधी खबर को भ्रामक, जारी किया था यह प्रेस नॉट
बैतूल। जिले के कतिपय समाचार पत्रों द्वारा 12 जनवरी सोमवार को एमराल्ड हेरीटेज़ भूमि आवंटन में मुख्य सचिव म.प्र. शासन, प्रमुख सचिव म. प्र. शासन राजस्व विभाग एवं कलेक्टर को माननीय लोकोपयोगी सेवाओ की स्थाई लोक अदालत में 24 जनवरी, 2026 को पेशी पर उपस्थित होने सम्बंधी नोटिस जारी करने के आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है।
उक्त समाचार की सत्यता का परीक्षण किया गया है। माननीय लोकोपयोगी सेवाओं को स्थाई लोक अदालत द्वारा उक्त अधिकारियों को दिनांक 24 जनवरी को उपस्थित होने संबंधी कोई नोटिस जारी नहीं हुए हैं। समाचार में उल्लेखित भ्रामक तथ्य प्रकाशन की विस्तृत जांच पृथक से की जा रही हैं। उक्त जानकारी से संबंधित समाचार 12 जनवरी को जिला संपर्क कार्यालय से जारी किया गया था।

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