बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। नियम-कायदों के उल्लंघन पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। आमला पुलिस ने प्रतिबंध के बावजूद बगैर अनुमति बज रहा डीजे जब्त कर संचालक पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं बैतूल में एक बारात से गैस गन जब्त की गई है। दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है। 

पुलिस ने बताया कि 30 नवंबर की रात्रि लगभग 11 बजे थाना आमला के प्रधान आरक्षक अनंतराम यादव आरक्षक रोहित एवं मंगेश के साथ कस्बा भ्रमण पर थे। इस दौरान चन्द्रभागा नदी के पास उईके टेंट हाउस रतेड़ा रोड आमला स्थित एक कार्यक्रम स्थल पर अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे बजता पाया गया। जिससे क्षेत्र के रहवासियों को परेशानी हो रही थी। 

नहीं पेश कर पाया कोई अनुमति 

जांच के दौरान डीजे संचालक द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई। यह कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन पाया गया। मौके पर डीजे साउंड सिस्टम के 2 बॉक्स एवं 1 स्टेरियो पॉवर एम्प्लीफायर मशीन को जप्त किया गया। 

डीजे संचालक हरीशचंद्र मर्सकोले निवासी संतोषी माता मंदिर आमला के विरुद्ध थाना आमला में बीएनएस की धारा 223(ए) एवं 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

बारात में नजर आई गैस गन 

इसी तरह 30 नवंबर को ही थाना कोतवाली बैतूल पुलिस द्वारा एक बारात समारोह में साउंड सिस्टम नियमों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु हिदायत दी जा रही थी। उसी बीच टीम को एक व्यक्ति के हाथ में एयर/गैस गन दिखाई दी। 

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उक्त हथियार को तुरंत कब्जे में लेकर थाना कोतवाली में सुरक्षित रखा गया। संबंधित व्यक्ति को थाना उपस्थित होकर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक नीरज पाल की विशेष भूमिका रही।