मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, चालान के साथ सस्पेंड हो सकता है लाइसेंस
भोपाल: मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में बीते 2 महीने पहले 1 अगस्त से 29 सितंबर तक हेलमेट नहीं पहनने पर पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल नहीं देने का आदेश जारी किया गया था. जिसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है. अब पुलिस विभाग ने 60 दिन बाद एक नया आदेश जारी किया है. इसमें बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में दो पहिया वाहन चलाते समय पुलिसकर्मियों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है. आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मियों पर भी मोटरयान अधिनियम की धारा 194डी के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही बिना हेलमेट पकड़े जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी. यानि अब पुलिसकर्मियों पर भी हेलमेट नहीं पहनने पर आम जनता की तरह कार्रवाई होगी.

सभी जिलों के एसपी को जारी किया आदेश
बता दें कि पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय भोपाल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मो. शाहिद अबसार द्वारा यह आदेश सभी जिलों के एसपी को भेजा गया है. इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि कोई दो पहिया वाहन चालक चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है. अतिरिक्त पुलिस महाननिदेशक ने हेलमेट अनिवार्य करने की दिशा में अधीनस्थ अधिकारियों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं.
30 जुलाई को जारी हुआ था बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का आदेश
राजधानी भोपाल और इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का आदेश खत्म होने के बाद ही पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में हेलमेट अनिवार्य करने का आदेश जारी किया गया है. बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं का आदेश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को जारी किया था, जो सितंबर 29 तक के लिए था. नए आदेश के जारी नहीं होने की वजह से शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप पर लोगों को बिना हेलमेट के ही पेट्रोल दिया जाने लगा है. लेकिन अब हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

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