बाटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू, नोटिस तक सीमित रहेगा आदेश
दिल्ली: नई दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है.सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने अदालत के एक आदेश का जिक्र किया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपना आदेश पता है. छुट्टियों के दौरान हम ये सब नहीं करेंगे. हम नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन और कोई आदेश नहीं देंगे. हेगड़े ने कहा कि तब तो कार्यवाही हो जाएगी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने मुवक्किल से निर्देश लेकर बताएं. हम मामले को पास ओवर कर रहे हैं.
बता दें कि बाटला हाउस में मौजूद कई दुकानों और मकानों पर यूपी इरिगेशन की तरफ से अवैध निर्माण के मामले में नोटिस लगाया गया है. याचिका दायर करने वालों की दलील है कि कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन का नोटिस चाहिए, लेकिन यहां एक नोटिस चिपकाया गया है और बेदखल करने की कोशिश हो रही है. इस मामले में 26 मई को नोटिस दिया गया था. जामिया और ओखला के इन मकानों को हटाने का नोटिस डीडीए यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में इसी पर सुनवाई हो रही है.

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