बैतूल में भीख मांगने और देने पर रोक
बैतूल। बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
नए आदेश के अनुसार न केवल भीख मांगना बल्कि भीख देना भी अब अपराध होगा। भिक्षुकों से किसी भी तरह का सामान खरीदना भी प्रतिबंधित किया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कुछ के आपराधिक रिकॉर्ड भी पाए गए
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि जिले के चौराहों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भिक्षावृत्ति से यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। कई भिक्षुक अन्य राज्यों से आते हैं और उनमें से कुछ के आपराधिक रिकॉर्ड भी पाए गए हैं।
कई लोग नशे का सेवन करते हैं
प्रशासन की चिंता है कि भिक्षावृत्ति में संलग्न कई लोग नशे का सेवन करते हैं। इससे चौराहों पर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। भिक्षावृत्ति की आड़ में आपराधिक गतिविधियां भी चलाई जाती हैं। सरकार ने इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं।