सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी एड इंटरिम बेल
बैतूल। बैतूल में भाजपा नेता रविंद्र देशमुख सुसाइड केस में मुख्य आरोपी भाजपा नेता रंजीत सिंह और प्रकाश शिवहरे को सुप्रीम कोर्ट से एड इंटरिम बेल मिल गई है। उनकी अग्रिम जमानत के लिए लगी याचिका पर 21 जनवरी तक होने वाली सुनवाई तक यह जमानत दी गई है। इसके लिए उन्हें एक-एक लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। रंजीत और प्रकाश पिछले 65 दिन से इस केस में फरार चल रहे है। पुलिस ने भी उनकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी थी।
बैतूल में अधिवक्ता अंशुल गर्ग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रंजीत सिंह और प्रकाश को आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दी है। उनके जमानत आवेदन पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए संबंधित विपक्ष यानी पुलिस को सूचना पत्र जारी किया है। आज किए गए आदेश में उन्हें अंतरिम के पूर्व दी जाने वाली राहत यानि एड इंटरिम बेल दी है, जिसमें कहा गया है कि उनकी याचिका पर सुनवाई होने तक अगर आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो उसे 1 लाख रुपए के मुचलके पर छोड़ा जाए। यह राहत 21 जनवरी 2025 तक केस पर होने वाली सुनवाई तक है।
बता दे कि आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 6 में आइटम नंबर 13 पर विशेष अपील की अनुमति के लिए याचिका (याचिकाएँ) (सीआरएल) संख्या 17390/2024 पर सुनवाई की गई । जिसमें याचिका कर्ताओं की ओर से सिद्धार्थ दवे सीनियर एडवोकेट,
अवनीश कुमार एडवोकेट, सिद्धार्थ कुमार शर्मा, एसके पाण्डेय एडवोकेट, चन्द्रशेखर ए. चकलाब्बी सलाहकार, एड अंशुल राय, संकेत अंबाली पेश हुए थे। शीर्ष अदालत ने विपक्ष यानी एमपी शासन को चार सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
आदेश में यह कहा गया
सामान्य पद्धति के अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी/राज्य के स्थायी वकील के माध्यम से नोटिस देने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अंतरिम आदेश के तहत गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ताओं को पुलिस स्टेशन सारनी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में पंजीकृत एफआईआर संख्या 444 दिनांक 8.10.2024 के संबंध में जमानत पर रिहा किया जाए। बशर्ते वे प्रत्येक 1,00,000/- की राशि के व्यक्तिगत बांड पर हस्ताक्षर करें, जिसमें समान राशि के एक या अधिक जमानतदार हों। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने और निर्देश मिलने पर जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।
यह था पूरा मामला
भाजपा नेता रविंद्र देशमुख ने 7 अक्टूबर को खुद की कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सारणी पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दस लोगों को आरोपी बनाया था। सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम दर्ज थे, उन पर मृतक को पैसों की मांग के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की धमकी देने का आरोप है। सुसाइड नोट में आरोपी रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे, दीपक शिवहरे, प्रमोद गुप्ता, अभिषेक साहू, मोहम्मद नसीम रजा, शमीम रजा, नाजिया बानो, करण सूर्यवंशी और भोला सिंह उर्फ रामनारायण सिंह के नाम शामिल थे। इनमें छ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक को अग्रिम जमानत मिल गई है।