प्रकाश शिवहरे और रंजीत सिंह को 65 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल

  • अग्रिम जमानत पर सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी
  • 7 अक्टूबर को हुए रविंद्र देशमुख सुसाइड काण्ड में थे आरोपी

बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। विद्युत नगरी सारनी के भाजपा नेता रविंद्र देशमुख सुसाइड काण्ड में सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस द्वारा बनाए गए 10 आरोपियों में से प्रकाश शिवहरे और रंजीत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गई है। यह एड इंटरिम बेल 21 जनवरी 2025 को होने वाली सुनवाई तक के लिए दी गई है। वहीं अग्रिम जमानत की सुनवाई 21 जनवरी 2025 को की जाएगी। दोनों करीब 65 दिनों से फरारी काट रहे हंै और पुलिस ने इन पर 20-20 हजार रुपए का ईनाम घोषित कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिलने के बाद इन्हें फौरी तौर पर राहत मिली है लेकिन 21 जनवरी 2025 को अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि यह राहत स्थायी रहेगी या अस्थायी?
सुको ने दी एड इंटरिम बेल
अधिवक्ता अंशुल गर्ग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रंजीत सिंह और प्रकाश को आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दी है। उनके जमानत आवेदन पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए संबंधित विपक्ष यानी पुलिस को सूचना पत्र जारी किया है। आज किए गए आदेश में उन्हें अंतरिम के पूर्व दी जाने वाली राहत यानि एड इंटरिम बेल दी है, जिसमें कहा गया है कि उनकी याचिका पर सुनवाई होने तक अगर आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो उसे 1 लाख रुपए के मुचलके पर छोड़ा जाए। यह राहत 21 जनवरी 2025 तक केस पर होने वाली सुनवाई तक है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 6 में आइटम नंबर 13 पर विशेष अपील की अनुमति के लिए याचिका (याचिकाएँ) (सीआरएल) संख्या 17390/2024 पर सुनवाई की गई । जिसमें याचिका कर्ताओं की ओर से सिद्धार्थ दवे सीनियर एडवोकेट, अवनीश कुमार एडवोकेट, सिद्धार्थ कुमार शर्मा, एसके पाण्डेय एडवोकेट, चन्द्रशेखर ए. चकलाब्बी सलाहकार, एड अंशुल राय, संकेत अंबाली पेश हुए थे। शीर्ष अदालत ने विपक्ष यानी एमपी शासन को चार सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
यह कहा आदेश में
सामान्य पद्धति के अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी/राज्य के स्थायी वकील के माध्यम से नोटिस देने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अंतरिम आदेश के तहत गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ताओं को पुलिस स्टेशन सारनी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में पंजीकृत एफआईआर संख्या 444 दिनांक 8.10.2024 के संबंध में जमानत पर रिहा किया जाए। बशर्ते वे प्रत्येक 1,00,000/- की राशि के व्यक्तिगत बांड पर हस्ताक्षर करें, जिसमें समान राशि के एक या अधिक जमानतदार हों। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने और निर्देश मिलने पर जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।
1-1 लाख रु. का भरना होगा मुचलका
7 अक्टूबर 2024 को सारनी क्षेत्र में हुए भाजपा नेता रविंद्र देशमुख के आत्महत्या मामले में लगभग 2 माह से फरार चल रहे भाजपा नेता रंजीत सिंह एवं भाजपा मंडल सारनी के अध्यक्ष प्रकाश शिवहरे को 13 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वारले की डबल बैंच ने सुनवाई करते हुए प्रकाश शिवहरे और रंजीत सिंह को 1-1 लाख रुपए का मुचलका सारनी पुलिस के सामने भरने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों आवेदकों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे पुलिस की जांच-पड़ताल और विवेचना में सहयोग करें।
65 दिनों से फरारी काट रहे हैं आरोपी
अंतरिम जमानत मिलने के बाद दोनों आरोपी 21 जनवरी 2025 की सुनवाई होने तक राहत में रहेंगे। इस दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम बेल के चलते पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के चलते दोनों आरोपियों को पुलिस के साथ भी पूरा सहयोग करना पड़ेगा। बहरहाल अंतरिम बेल मिलने से पिछले लगभग 65 दिनों से फरार चल रहे दोनों आरोपियों को राहत मिली है।
यह था पूरा मामला
भाजपा नेता रविंद्र देशमुख ने 7 अक्टूबर को खुद की कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सारणी पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दस लोगों को आरोपी बनाया था। सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम दर्ज थे, उन पर मृतक को पैसों की मांग के लिए मानसिक रूप से प्रताडि़त करने और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की धमकी देने का आरोप है। सुसाइड नोट में आरोपी रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे, दीपक शिवहरे, प्रमोद गुप्ता, अभिषेक साहू, मोहम्मद नसीम रजा, शमीम रजा, नाजिया बानो, करण सूर्यवंशी और भोला सिंह उर्फ रामनारायण सिंह के नाम शामिल थे। इनमें छ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक को अग्रिम जमानत मिल गई है।

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