नाबालिग से गैंग रेप करने वाले तीन भाईयों को 20-20 साल का कठोर कारावास
आरोपियों पर न्यायालय ने 10-10 हजार रुपए जुर्माने का सुनाया फैसला
बैतूल। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के खालवा निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग शादी समारोह में शामिल होने के लिए बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र के एक गांव में आई थी। यहां पर नााबलिग की तबीयत बिगडऩे पर उसे एक आरोपी ने अस्पताल लेकर गया और उपचार कराने के दौरान आरोपी के दो भाई और रास्ते में मिल गए। इसके बाद तीनों ने जंगल में ले जाकर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कृत्य किया। नाबालिग ने इसकी सूचना अपने परिजनों को घर पहुंचकर दी जिसके खालवा में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने घटना स्थल बैतूल का चिचोली थाना होने के चलते डायरी बैतूल भेजी। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी राजेश (24), राकेश (23) एवं लोकेश (23) तीनों भाई पिता मुन्ना विजयकर के खिलाफ धारा 376(डी) भादवि के तहत अपराध दर्ज कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के तहत सुनवाई के दौरान आरोप प्रमाणित होने पर तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए न्यायालय ने 20-20 साल का कठोर कारावास सहित 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला सुनाया। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी की गई। घटना की रिपोर्ट खंडवा के खालवा में 22 फरवरी 2017 को घटित हुई थी। जबकि नाबालिग शादी में 3 फरवरी 2017 कोशामिल हुए थी।