66 लाख की धोखाधड़ी में EOW ने दर्ज किया केस
इंदौर। ईओडब्ल्यू इंदौर टीम ने 66 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में औरंगाबाद की एक कंपनी के चार डायरेक्टर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कंपनी में निवेश करने के नाम पर 20 माह में रुपए दोगुना करने का लालच देकर इंदौर और आसपास के तीन दर्जन व्यापारियों को ठगा गया। कंपनी ने इंदौर में ऑफिस भी खोला था, जिस पर ठगी की वारदात के बाद ताला डाल दिया गया था। जांच में मामला सही पाए जाने पर ईओडब्ल्यू ने कंपनी के डायरेक्टर विनोद कुमार माली, संजय पाटिल, सुभाष पाटिल और कैलाश शिंदे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है ।
न प्रोडक्ट भेजा, ना रुपए दोगुना किए
जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले औरंगाबाद की रीवो मल्टीनेशनल लिमिटेड कंपनी के एक एजेंट ने इंदौर की एक होटल में अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का डेमो दिया था। उनकी कंपनी में निवेश करने पर बीस माह में दोगुना रिटर्न देने की बात कही थी। फरियादी ने अधिकारियों को बताया कि कंपनी ने इंदौर में अपने एक एजेंट के माध्यम से कंपनी के प्रोडक्ट का डेमो दिया और निवेश के लिए इंदौर के व्यापारियों को झांसे में लिया । बाद में न तो प्रोडक्ट भेजा, न ही पैसा दोगुना किया। जो रुपए जमा किए थे वह भी नहीं लौटाए ।
सस्ती दरों पर प्रोडक्ट उपलब्ध कराने का लालच
ईओडब्ल्यू एसपी धनंजय शाह ने बताया कि इंदौर के व्यापारी प्रशांत वर्मा, ब्रजेश श्रीवास्तव, श्रीकृष्ण तिवारी सहित कई लोगों ने शिकायत की थी कि औरंगाबाद की रीवो मल्टीनेशनल लिमिटेड कंपनी ने सस्ती दरों पर प्रोडक्ट उपलब्ध करवाने की बात कही थी। इस पर उन लोगों ने कंपनी में निवेश किया था। यह कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट और घरेलू सामान बनाती है। तीन माह तक तो इन लोगों ने रिटर्न दिया और प्रोडक्ट भी उपलब्ध करवाए। लेकिन इसके बाद कंपनी ने न तो पैसा दिया न ही प्रोडक्ट दिए। इस तरह कंपनी ने इंदौर और आसपास के तीन दर्जन से अधिक व्यापारियों से 66 लाख से अधिक की ठगी की और ऑफिस बंद कर दिया ।