MLA निर्मला सप्रे केस की सुनवाई अब सोमवार को
इंदौर। कांग्रेस की बीना से विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी अयोग्य घोषित करने के मामले में कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होना थी। लेकिन अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। दरअसल इस याचिका में सरकार की ओर से मांग की गई है कि इस याचिका पर सुनवाई इंदौर की जगह जबलपुर में होना चाहिए। हाईकोर्ट एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने बताया कि शुक्रवार को समय बीत जाने के कारण मामले की सुनवाई टल गई।
कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी की विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कांग्रेस ने मांग की है कि सागर जिले के बीना से विधायक सप्रे ने दल-बदल किया है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। विधायक निर्मला सप्रे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 5 मई को राहतगढ़ में सीएम डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थी। तब से वे कांग्रेस से दूरी बनाते हुए भाजपा के साथ हैं। लेकिन औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। इसी वजह से आधिकारिक तौर पर अब भी वो कांग्रेस की विधायक हैं।
कांग्रेस ने निर्मला की सदस्यता खत्म कराने को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को जुलाई में हमने पत्र दिया था। विधानसभा ने कागज गुमा दिए। 90 दिन बाद भी अध्यक्ष ने कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा।