हाई कोर्ट ने पूछा:जब सरकारी वकील पर्याप्त संख्या में हैं तो पैनल लॉयर को क्यों भेजा जाता है?

हाई कोर्ट ने पूछा:जब सरकारी वकील पर्याप्त संख्या में हैं तो पैनल लॉयर को क्यों भेजा जाता है?
इंदौर। हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि जब सरकार के मामलों की पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, उप शासकीय महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता पर्याप्त हैं तो फिर पैनल लॉयर को क्यों भेजा जाता है। इनकी उपस्थिति को सीमित किया जाना चाहिए। बेंच ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव विधि विभाग को भेजने के आदेश भी दिए हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह कर रहे हैं।

पेंशन से जुड़ा मामला, पैनल लॉयर की भेजा : सिंगल बेंच (जस्टिस सुबोध अभ्यंकर) के समक्ष पेंशन से जुड़े मामले में रिट पिटिशन दायर की गई थी। यह पिटिशन सुरेंद्र सिंह परिहार ने दायर की थी। पिटिशन पहली ही सुनवाई पर हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी। सिंगल बेंच के समक्ष शासन की तरफ से पैरवी करने के लिए पैनल लॉयर को भेज दिया गया था। उनके द्वारा जवाब पेश करने के लिए समय नहीं मांगा गया।

यह कह दिया कि ठीक इसी तरह के मामला प्रिसिंपल बेंच जबलपुर में निर्धारित हो चुका है। कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए आदेश पारित कर दिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ने शासन की तरफ से उक्त आदेश की अपील दायर की। उप महाधिवक्ता सुदीप भार्गव शासन की पैरवी करने उपस्थित हुए। राज्य ने यह रिट अपील इस आधार पर की है कि याचिका के मामले के तथ्य अलग हैं। प्रिसिंपल बेंच में जो समानांतर मामला निर्धारित हुआ था उससे यह मामला बिलकुल अलग है। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि हम महाधिवक्ता कार्यालय की इस कार्यप्रणाली की सराहना नहीं करते हैं।

कार्ट ने की सख्त टिप्प्णी

राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को सहमति देने से पहले रिट न्यायालय के समक्ष सतर्क रहना चाहिए। महत्वपूर्ण मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व पैनल अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। पैनल अधिवक्ताओं को एजी कार्यालय में रखा जाता है, क्योंकि पहले सरकारी अधिवक्ताओं की कमी थी। लेकिन अब अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ता पर्याप्त संख्या में हैं। न्यायालयों में पैनल अधिवक्ताओं की न्यूनतम उपस्थिति होनी चाहिए।

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