बैतूल में जलस्तर बचाने के लिए फैसला
बैतूल। बैतूल में गर्मी के मौसम को देखते हुए कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश 4 मार्च से प्रभावी हो गया है। यह प्रतिबंध पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 और संशोधन अधिनियम 2002 की धारा-3 के तहत लागू किया गया है। हालांकि, सरकारी कार्यों और पेयजल प्रयोजन के लिए नलकूप खनन की अनुमति रहेगी।
कार्यपालन यंत्री पीएचई के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेकर निजी नलकूप खनन किया जा सकेगा। लेकिन बिना अनुमति के बोरिंग मशीन लगाकर नलकूप खनन या अन्य कार्य करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इसका मकसद गर्मी के मौसम में जलस्तर को संरक्षित करना है।