धनुष ने नयनतारा और उनके पति के खिलाफ किया केस

धनुष ने नयनतारा और उनके पति के खिलाफ किया केस

नयनतारा और धनुष के बीच डॉक्यूमेंट्री ‘नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरीटेल’ को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच अब धनुष ने मद्रास हाई कोर्ट में एक्ट्रेस और उनकी डॉक्‍यूमेंट्री के खिलाफ सिविल केस दर्ज किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह केस एक्ट्रेस और उनके फिल्ममेकर पति विग्नेश शिवन के खिलाफ हुआ है, जिस पर हाई कोर्ट ने भी जवाब मांगा है।

‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, धनुष की वंडरबार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने नयनतारा, उनके पति विग्नेश शिवन और उनकी कंपनी राउडी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इन आरोपियों ने डॉक्यूमेंट्री में धनुष की फिल्म नानुम राउडी धान के कुछ सीन बिना अनुमति के इस्तेमाल किए हैं।

इसके अलावा, धनुष की कंपनी ने लॉस गैटोस प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया एलएलपी के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति भी मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। बता दें, यह कंपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए भारत में कंटेंट निवेश करती है और यह मुंबई में स्थित है। मद्रास हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की शुरुआती दलीलें सुनी। साथ ही नयनतारा को अगली सुनवाई में जवाब देने को कहा है।

क्या है पूरा मामला?
नयनतारा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री ‘नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरी टेल’ के लिए धनुष से उनकी फिल्म ‘नानुम राउडी धान’ के सॉन्ग और विजुअल्स की अनुमति मांगी थी। लेकिन धनुष ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया और फिर डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर देख महज 3 सेकंड के विजुअल चोरी के आरोप में 10 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस एक्ट्रेस को भेजा दिया। बता दें, फिल्म नानुम राउडी धान में खुद नयनतारा लीड एक्ट्रेस थी।

इसके बाद नयनतारा ने सोशल मीडिया पर एक ओपन लेटर लिखते हुए धनुष को खरी-खरी सुनाई थी। उनका कहना था, ‘आप अपने पिता और भाई की बदौलत एक कामयाब एक्टर बने हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। हालांकि, मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतना नीचे गिर जाएंगे।

वहीं, नयनतारा के ओपन लेटर के बाद धनुष के वकील ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें उन्होंने नयनतारा के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात की थी। साथ ही 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर डॉक्यूमेंट्री से वो फुटेज नहीं हटाए गए, तो 10 करोड़ का हर्जाना देना होगा।

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