महिला के साथ गैंगरेप के मुख्य दोषी को उम्रकैद
इंदौर। इंदौर में 37 साल की महिला से गैंगरेप के मुख्य आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। गैंगरेप में दो नाबालिग भी शामिल थे। दोनों का केस बाल न्यायालय में अलग से पेश किया गया था।
नाबालिग रेलवे पटरी और इसके आसपास बसी कॉलोनियों के सूने घरों की रेकी करते रहते थे। महिला को अकेला देख कहा था कि इस घर में लूट-चोरी करने पर तगड़ा माल मिल सकता है।
घटना 3 साल पहले शहर के लसुडिया में हुई थी। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (ओएडब्ल्यू) अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने इस केस में मुख्य आरोपी दीपक चौहान को दोषी ठहराया है।
कोर्ट में 14 गवाहों ने दी गवाही
दीपक पिता (22) विनोद चौहान, निवासी थाना क्षिप्रा को धारा 376 (डी) में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन के लिए), धारा 450 भादंसं में 10 साल का सश्रम कारावास और धारा 397 भादंसं में 7 वर्ष की सजा, धारा 506 भाग-दो भादंसं में 3 साल की सजा और कुल 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी लतिका आर जमरा ने की। केस की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य एवं चिह्नित प्रकरण की सूची में रखा गया था। इसकी प्रतिमाह समीक्षा करते हुए अभियोजन ने प्रकरण के प्रत्येक पहलू को बारीकी से न्यायालय के सामने रखा। 14 गवाहों की गवाही करवाई गई।
आरोपियों के हाथ में था चाकू, कैंची और कटर
थाना लसुडिया इलाके में 14 मई 2021 को शिकायत की गई थी कि पीड़ित घर पर सिलाई का काम करती है। रात 2 बजे वह अपने घर के अंदर सो रही थी, तभी उसे आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो सामने तीन बदमाश खड़े थे। तीनों के हाथ में चाकू, कैंची और कटर था। बदमाशों ने चाकू दिखाकर पीड़ित को धमकाया और रुपए मांगे। उसने आरोपियों को घर में रखे 50 हजार रुपए दिए। आरोपियों ने उससे दो मोबाइल भी छीन लिए थे।
इसके बाद बदमाशों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने घटना के बाद अपने दोस्त को फोन से मैसेज कर घर बुलाया। घटना के बारे में बताया। बाद में अपने दोस्त को साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले में जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था।