सूअर का शिकार करने वालों को एक-एक साल की कैद
बैतूल। बैतूल के वन परिक्षेत्र भौंरा में जंगली सूअर के शिकार मामले में तीन आरोपियों को एक-एक साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सोमवार को बैतूल के जेएमएफसी कोर्ट ने सह फैसला सुनाया।
शाहपुर थाने के ग्राम सेमलपुरा निवासी बालकिशन पिता कुंजी (46 ) ग्राम रायपुर निवासी कमल पिता इमरत कोरकू (42) प्यारे पिता बिरसू कोरकू ( 48 ) पर 11 जनवरी 2019 को केस दर्ज हुआ था। मामले की पैरवी करने वाले एडीपीओ अजीतसिंह ठाकुर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को चार साल बाद कोर्ट ने सजा दी है।
दबिश के दौरान टीम को बालकिशन के घर वन्य प्राणी की मांस मिला था। बालकिशन ने इसे प्यारे और कमल से खरीदना बताया था।
बालकिशन की निशानदेही पर प्यारे और कमल के घर भी छापा मारा गया था। वहां से भी मांस मिला था। दोनों ने बताया था कि उन्होंने जंगली सूअर का शिकार किया था।