वन मंत्री के रिश्तेदार पर 10 करोड़ का जुर्माना दो साल पुराने मामले में कलेक्टर ने दिए आदेश
बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल में वन मंत्री विजय शाह के रिश्तेदार पर अवैध खुदाई पर बड़ा जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने पत्थर के अवैध उत्खनन पर 10.12 करोड़ 50 हजार का जुर्माना लगाया है। मंत्री के रिश्तेदार ने स्वीकृत जगह के बजाय दूसरी जगह पर पत्थर निकाले थे। मामला 2019 से कलेक्टर कोर्ट में चल रहा था, जिसका फैसला अब हुआ है।
जिला खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी के मुताबिक हरदा के जिनवानिया गांव के रहने वाले तेजबहादुर शाह पुत्र भारत शाह को बैतूल के हर्रई गांव में पत्थर उत्खनन के लिए भूमि आवंटित की गई थी। स्वीकृत भूमि लीज भूमि खसरा नंबर 69/10, 77, 78 कुल रकबा 1.284 हेक्टेयर है। इसके बावजूद उन्होंने खसरा नं. 72 से अवैध रूप से उत्खनन कर 67,500 घन मीटर पत्थर निकाल लिया। 6 फरवरी 2019 को क्रशर पर छापा डाला गया। इसके बाद मामले को कलेक्टर कोर्ट में पेश किया गया।
मामले में गुरुवार को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (1) के तहत देय रॉयल्टी का 30 गुणा यानी 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, मजिस्ट्रेट के सामने तेजबहादुर शाह के खिलाफ केस दायर करने के आदेश दिए गए हैं। ज्ञानेश्वर तिवारी ने बताया कि मामले में जब्त पोकलेन मशीन को 3.56 लाख रुपए दाखिल करने और10.68 लाख रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर अंतरिम सुपुर्द नामा छोड़े जाने के लिए तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने आदेश पारित किया था। इसका पालन संबंधित ने नहीं किया।
यह है मामला
6 फरवरी 2019 को चिचोली खंड के हर्रई गांव में खनिज और राजस्व के संयुक्त दल ने क्रेशर पर छापा मारा था। इसमें दल ने आदिवासी महिला सुगरती बाई की जमीन पर अवैध उत्खनन पाया था। यह उत्खनन क्रशर से डेढ़ किमी दूर था। दल ने केस बनाकर कलेक्टर कोर्ट में पेश किया था। मामले में कलेक्टर कोर्ट में तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी ओपी बघेल, खनिज निरीक्षक अभिषेक पटेल, पटवारी समीर सरसौदे और आरआई उत्तम परधे की गवाही हुई थी।