नाबालिग बालिका से रेप पर दो आरोपियों को उम्र कैद
इंदौर। मानसिक विकलांग नाबालिग बालिका से रेप का मामला सामने आया है। दो आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। चार महीने बाद जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ी तो घटना का खुलासा हुआ।
माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने थाना किशनगंज इन्दौर के केस में फैसला सुनाया है। आरोपी चेतनदास उम्र 72 साल और शिवा उर्फ शिवनारायण उम्र 48 साल को दोषी पाते हुए अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा में उम्र कैद की सजा और पॉक्सो एक्ट में 20-20 साल की सुनाई है। केस में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई।
कोर्ट द्वारा अवयस्क पीड़िता को 1,50,000 रुपए राशि प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने की अनुशंसा की गई है। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा कि आरोपियों ने 16 वर्ष के कम आयु की मानसिक रूप से नि:शक्त अवयस्क बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। यदि आरोपियों द्वारा किए गए ऐसे कृत्य पर उदारतापूर्वक विचार किया गया तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
आरोपी पीड़ित बालिका को खेत पर ले गए थे
पीड़ित बालिका के भाई ने रिपोर्ट लिखवाई कि बालिका और उसकी मां की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है। उसकी मां और छोटी बहन बालिका दोनों घर पर अकेली रहती हैं। 29 दिसंबर 2021 को उसकी छोटी बहन बालिका को उल्टियां होने लगी तो वह उसे गांव की आशा कार्यकर्ता के पास लेकर गया।
उसने चेक करके बताया कि वह गर्भवती है। फिर उसने तथा उसके छोटे भाई ने बालिका से पूछा तो उसने बताया कि करीब चार माह पहले जब वह दोपहर के समय घर पर अकेली थी तभी चेतन बैरागी और शिवा माली दोनों बुलाकर अपने साथ में शिवा के खेत पर लेकर गए थे।
वहां सुनसान में उसके साथ चेतन बैरागी और शिवा माली ने बारी-बारी से जबरदस्ती गलत काम किया। फिर उसे शिवा माली और चेतन बैरागी ने बोला था कि यह बात किसी को मत बताना नहीं तो उसे जान से खत्म कर देंगे। शिवा और चेतन बैरागी दोनों उसे घर वापस छोड़कर चले गए थे।
उसकी बहन की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, तो वह ज्यादा कुछ बोलती नहीं है। जितना पूछो उतना ही जवाब देती है। दोनों उसे और उसकी बहन को अच्छे से जानते-पहचानते हैं कि वे बलाई समाज के हैं। उसने यह बात 30 दिसंबर 2021 को उसके मामा-मामी को बताई और फिर उनके साथ जाकर पुलिस थाना किशनगंज पर रिपोर्ट की। बालिका के भाई की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना किशनगंज में केस दर्ज कर मामले की जांच की गई। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया, जिस पर से कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है।