युवती ने महिला पुलिस थाने में कराया मामला दर्ज:पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया मामला, आरोपी को गिरफ्तार करने केरल रवाना हुई टीम
बैतूल। आदिवासी विकासखंड भीमपुर की आदिवासी किशोरी के साथ रेप के मामले में केरल के उधई निवासी ठेकेदार हारा प्रधान के खिलाफ बैतूल के महिला थाने में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस टीम केरल भी रवाना हुई है। दरअसल, किशोरी पिछले मार्च में केरल के उधई में मजदूरी करने गई थी। जब यह वहां काम कर रही थी। उस दौरान नाबालिग थी। जिसके साथ ठेकेदार ने दुष्कर्म किया था। बीते 24 सितंबर को मामला सामने आने के बाद महिला थाना पुलिस प्रकरण की जांच कर रही थी। पुलिस ने बालिका का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद केरल निवासी हारा प्रधान के खिलाफ धारा 376 और पास्को एक्ट का मामला दर्ज किया है। प्रकरण की डायरी लेकर पुलिसकर्मियों का दल केरल रवाना हुआ है।
महिला सेल की डीएसपी पल्लवी गौर ने बताया कि घटनस्थल की तस्दीक कर ली गई है। उधई स्थित एसएचओ से चर्चा कर पुलिस बल केरल भेजा गया है। उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह के खरीद फरोख्त से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि जिस समय किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ वह नाबालिग थी। और अब वह बालिग हो चुकी है।
गौरतलब है कि बैतूल के आदिवासी विकासखंड भीमपुर से मजदूरी के लिए केरल गई, एक युवती को उसी के मुंह बोले चाचा-चाची द्वारा केरल के ठेकेदार से जबरन शादी कराने के प्रयास के आरोप सामने आए थे। जिससे यहां हड़कम्प मच गया था। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी केरल से भागकर गांव आई और उसे ढूंढता हुआ ठेकेदार भी यहां आ धमका। उसने युवती के मां-बाप से दो लाख रुपए वापस देने या फिर युवती को उसके साथ वापस भेजने का दबाव बनाया था। गांव की जाति पंचायत भी उसका साथ दे रही है।
एसपी को शिकायत
एसपी बैतूल को की गई शिकायत के अनुसार भीमपुर खंड की युवती मजदूरी के लिए गांव वाले के साथ केरला गई थी। उसके साथ काका-काकी भी काम पर गये थे। यहां चाचा-चाची और गांव के पांच अन्य युवकों ने किशोरी पर हारा के साथ शादी का दवाब बनाने लगे। जिसके बाद मैं केरला से मेरे छोटे भाई के साथ वापस आ गई। शिकायत के मुताबिक ठेकेदार अब गांव के लड़कों के साथ केरल से यहां आ गया। और उससे शादी करने के लिए साथ ले जाना चाहता है। उस पर गांव का कोटवार भी केरल जाने के लिए दबाव डाल रहा है।