- प्रबंधन में लेने के बावजूद अवैध कॉलोनी में कराए जा रहे थे विकास कार्य
बैतूल। अवैध कॉलोनियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्त रवैया अख्तियार करने के बावजूद कॉलोनाइजर नियम निर्देशों का खुला माखौल उड़ा रहे है। नियम निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ अब प्रशासन ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रबंधन में ली गई अवैध कॉलोनी में विकास एवं निर्माण कार्य करने वाले कॉलोनाइजर फाईव स्टार डेव्हलपर्स के पांच पार्टनरों के खिलाफ बैतूल एसडीएम सीएल चनाप ने एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश नायब तहसीलदार कीर्ति प्रधान को दिये है।
प्रबंधन के बाद भी बना रहे थे रोड, नाली
बैतूल एसडीएम सीएल चनाप ने बताया कि कॉलोनाइजर फाइव स्टार डवलपर्स द्वारा बडोरा के खसरा क्रमांक- 14/2, १५/२ के 2.३९६ हेक्टेयर रकबे में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। परिणाम स्वरूप 4 जून 2021 को उक्त कॉलोनी को अंतरिम रूप से प्रबंधन में लिया गया था। प्रबंधन में लिए जाने के बावजूद कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध कॉलोनी में विकास निर्माण कार्य करने की शिकायते जिला प्रशासन को मिल रही थी। एसडीएम ने बताया कि उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी से मौके का प्रतिवेदन मांगा गया था। पटवारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में अवैध कॉलोनी में सीमेंट रोड, नाली, पानी की टंकी तथा बिजली कार्य किया जाना पाया गया।
इनके खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
बैतूल एसडीएम श्री चनाप ने बताया कि हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के बाद यह सामने आया कि कॉलोनाइजर द्वारा मप्र राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2014 कॉलोनी विकास नियग 2014 के अध्याय तीन के अनुसार कॉलोनी विकास अनुज्ञा लिये कॉलोनी में विकास कार्य किया है। जो कि आपराधिक कृत्य एवं दण्डनीय है।
बैतूल एसडीएम ने उक्त मामले में कॉलोनाइजर फाईव स्टार डेवलपर्स के पाटनर्स भुवन पिता हरकचंद शाह निवासी बैतूल, रणधीर पिता सरगुण सिंह चंदेल निवासी बडोरा, मनोज पिता नानकराम आहूजा बैतूल, रूपेश पिता नानकराम आहूजा बैतूल एवं पांडूरंग पिता पंजाबराव इंगले निवासी बैतूल के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश नायब तहसीलदार श्रीमति कीर्ति प्रधान को दिये है। एसडीएम ने उक्त संबंध में एसडीओपी बैतूल एवं थाना प्रभारी बैतूलबाजार को भी पत्र भेजा है।