स्थानीय निकायों को 26 सितंबर को देना होगा शत प्रतिशत वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र

  • गांव में मौजूद सभी वयस्क नागरिकों को लगवानी होगी फस्र्ट डोज

बैतूल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 26 सितंबर तक प्रदेश के सभी वयस्क नागरिकों को कोविड की फस्र्ट डोज लगाने की घोषणा करने के बाद अब ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक सभी स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्र में मौजूद सभी वयस्क नागरिकों को शत प्रतिशत वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र देना होगा। जिसमें गांव से बाहर गए नागरिकों की संख्या, गंभीर रूप से बीमार नागरिकों की संख्या भी दर्ज की जाएगी। जिले की सभी ग्राम- नगर पंचायतों, नगर पालिका, नगर निगम से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर कलेक्टर को 28 सितंबर तक जिले में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र देना होगा। 26 सितंबर तक शत प्रतिशत वयस्क नागरिकों को फस्र्ट डोज लगाने स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी लगातार प्रयास कर रही है।
चार प्रारूप में बनेंगे प्रमाण पत्र
शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र चार प्रारूप में तैयार किए जाएंगे। जिसमें प्रारूप अ में ग्राम पंचायत और नगर पंचायत द्वारा जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव और नगर पंचायत में अध्यक्ष और मुख्य नगर पंचायत अधिकारी द्वारा प्रारूप अ में जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार नगरपालिका और नगर निगम में सीएमओ द्वारा प्रारूप ब में प्रत्येक वार्ड की जानकारी और प्रारूप स में सपूर्ण शहर की जानकारी दी जाएगी वहीं जिलेभर की जानकारी एकत्र होने के बाद कलेक्टर द्वारा जिले भर की जानकारी प्रारूप द में दी जाएगी। इस सभी प्रमाण पत्र को क्राइसेस मेनेजमेंट कमेटी से सोशल ऑडिट भी करवाना होगा।
यह देनी होगी जानकारी
सभी प्रारूप में स्थानीय निकायो को ग्राम, नगर, नगरपालिका वार्डो और नगरपालिका क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या, 18 साल से अधिक आयू वालों की अनुमानित जनसंख्या, मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की जानकारी देने के साथ ही वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने वाले नागरिकों की संख्या देनी होगी। इसके साथ ही रोजगार, पढाई, नौकरी या अन्य कारणों से गांव, नगर से बाहर जाने वाले नागरिकों की संख्या, गंभीर बीमारी से ग्रस्त नागरिकों की संख्या अलग से देने के साथ ही गांव में मौजूद सभी वयस्क नागरिकों को शत प्रतिशत प्रथम डोज वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र देना होगा। इस प्रमाण पत्र को स्थानीय क्राइसेस मैनेजमेंट समूह से भी सत्यापित करवाना होगा। प्रारूप अ, ब, स का संधारण जिला स्तर पर होगा। इसके आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रारूप द तैया करवाकर जिला क्राइसेस मैनेजमेंट समूह से सोशल ऑडिट करवाने के बाद 28 सितंबर के पूर्व मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भेजा जाना होगा।

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